सदस्यता संबंधी दिशा-निर्देश
        
        🔹 कौन सदस्य बन सकता है?
        
            - सरकारी/संविदा/आउटसोर्सिंग कर्मचारी: शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, पंचायत, परिवहन, पुलिस, बिजली, रेलवे, राजस्व, ग्राम विकास, इत्यादि।
 
            - वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षक/प्रबंधक/कर्मचारी
 
            - प्राइवेट क्षेत्र के कर्मचारी: डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, पत्रकार, नर्स, मैनेजर आदि
 
            - आमजन: किसान, मजदूर, व्यवसायी, कारीगर, छात्र, गृहिणी आदि
 
        
        🔹 सदस्यता की शर्तें:
        
            - उम्र सीमा: 18 से 55 वर्ष (सदस्यता 60 वर्ष तक मान्य)
 
            - केवल उत्तर प्रदेश के निवासी या उत्तर प्रदेश में कार्यरत लोग ही सदस्य बन सकते हैं।
 
            - वार्षिक दान: ₹1101/–
 
            - पंजीकरण वेबसाइट: www.njvfoundation.com
 
        
        
            
🔐 लॉक-इन पीरियड और योगदान नीति
        
        
            - प्रत्येक नए सदस्य का लॉक-इन पीरियड 12 माह होता है।
 
            - इस अवधि में सभी निर्धारित सहयोग करना अनिवार्य है।
 
            - आर्थिक सहायता हेतु सदस्य को मृत्यु तिथि से पूर्व के 2 वर्षों में 90% योगदान किया होना चाहिए।
 
            - निर्धारित समयावधि में वार्षिक दान ₹100/- जमा करना होगा और ट्रांजेक्शन की रसीद वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य है।
 
        
        
            
💸 आर्थिक सहायता का स्वरूप
        
        
            - असमय मृत्यु की स्थिति में प्रत्येक जीवित सदस्य न्यूनतम ₹100/- योगदान देगा।
 
            - यह राशि दिवंगत सदस्य के नॉमिनी के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
 
            - सहयोग की पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता और साक्ष्य आधारित होगी।
 
        
        
            
📵 अमान्यता की स्थितियाँ
        
        
            - झूठी अफवाहें फैलाना या संस्था के पदाधिकारियों से अभद्र व्यवहार
 
            - लगातार योगदान न करना
 
            - आत्महत्या की स्थिति में सहयोग की पात्रता नहीं होगी
 
            - कानूनी दावा मान्य नहीं – केवल नैतिक सहायता दी जाएगी